रायपुर – यदि आपने अभी तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जुर्माना पटाकर ये प्रक्रिया आप पूरा कर सकते हैं। 30 जून तक आप 500 रुपये जुर्माने के साथ अपना आधार-पैन लिंक करा सकते है। 30 जून के बाद आपको एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।पिछले दिनों इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि आधार-पैन लिंक कराने का यह आखिरी अवसर है। कर विशेषज्ञ दिनेश तारवानी ने बताया कि यदि आपने अभी तक आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है तो तत्काल करा लीजिए।
यह नुकसान उठाना पड़ेगा
यदि आपने आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे पहले नुकसान के रूप में आप आइटी रिटर्न नहीं भर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपके पिछले रिटर्न में कोई क्लेम है तो आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते। साथ ही आपका पैनकार्ड निष्क्रिय माना जाएगा। इसके साथ ही आप नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं ले सकेंगे।