
नई दिल्ली- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है ।आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के साथ,अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया जाएगा।यह संशोधन में प्रदान किया गया है,कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में, ऐसे कृषि खाद्य पदार्थों को विनियमित किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) अध्यादेश, 2020’ को मंजूरी दे दी है।यह एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा जहां किसान और व्यापारी कृषि-उपज की बिक्री और खरीद की पसंद की स्वतंत्रता का आनंद लेंगे।
कैबिनेट ने मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश, 2020 ‘पर किसानों (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते को मंजूरी दे दी है।’ यह प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ एक स्तर पर खेल के क्षेत्र में जुड़ने के लिए किसानों को सशक्त करेगा।