PMSBY : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 1 साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है और यह साल-दर-साल नवीकरणीय है। 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं।
दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 20 रुपए प्रतिवर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख रुपए (आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए) का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर मिलता है।
योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी प्वाइंट या बैंक की वेबसाइट पर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में जाकर किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक के एकमुश्त शासनादेश के आधार पर ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है।
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