
कोंडागांव/MyNews36 प्रतिनिधि- नवपदस्थ कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा जिले मे रविवार एवं शनिवार को की जाने वाली पूर्ण तालाबंदी को खत्म कर सप्ताह मे 1 दिन आवश्यक सेंवाओ को छोड़ सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को बंद किये जाने के निर्देश जारी किये हैं।
इसके अतंर्गत कोण्डागांव अनुभाग मे मंगलवार, केशकाल एवं फरसगांव अनुभाग मे शनिवार को व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को बंद रखा जायेगा। इसके अलावा अन्य दिवसो पर प्रतिष्ठानो को प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।इसके साथ ही समय-समय पर जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश एवं शर्ते यथावत् लागू रहेंगी एवं जिले मे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) दिनांक 18 मई से 17 अगस्त तक जारी रहेगी।
इसके अतंर्गत सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति द्वारा अनावश्यक परिभ्रमण एवं मूवमेंट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक गतिविधयों के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान की जावेगी ।
MyNews36 संवाददाता राजीव गुप्ता की रिपोर्ट