
नई दिल्ली/First phase of unlock- 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब देश चरणबद्ध तरीके से अनलॉक (First phase of unlock) होने जा रहा है। लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है, जिसे 1 से 30 जून 2020 तक लागू किया गया है। इस दौरान कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कई सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।केंद्र सरकार ने अनलॉक के लिए तीन चरणों की योजना बनाई है। पहला चरण 8 जून से लागू होगा। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलेंगे। स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसे स्थान आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पढ़ें मंत्रालय द्वारा दिए गए सारे दिशानिर्देश।
चरण 1:
- सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
- सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी
चरण 2:
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।
चरण 3:
- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
- अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को फिर से चरणों में खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट।
- एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।
रात्रि कर्फ्यू और मेट्रो परिचालन
- आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी: गृह मंत्रालय।
- सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
सख्त नियमों का करना होगा पालन
- सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और दफ्तरों में मास्क पहनना होगा अनिवार्य।
- हर व्यक्ति को सार्वजिक स्थानों पर छह फीट (दो गज) की दूरी बनानी होगी।
- बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध जारी रहेगा। लेकिन शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए।
- दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, एक बार में पांच से अधिक लोग खड़े नहीं रह पाएंगे।
- सार्वजनिक स्थान पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
- गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने के निर्देश।
कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी अधिक छूट, जारी रहेगा लॉकडाउन
- लॉकडाउन के पांचवे चरण में कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक जारी रहेगी सख्ती।
- कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत होगी।
- यहां लोगों की आवाजाही पर जारी रहेगा पहले की तरह प्रतिबंध।
- इस जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर की जांच होगी।
- राज्यों की तरफ से कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन बनाए जा सकते हैं जहां जिला प्रशासन अपने अनुसार पाबंदियां लगा सकता है।
- देशभर में अब तक लगे चार लॉकडाउन
कोरोना से रोकथाम के लिए 25 मार्च से देशभर में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, 60 से ज्यादा दिनों तक चले लॉकडाउन में बढ़ते वक्त के साथ दिशानिर्देशों में ढील मिलती गई।
लॉकडाउन के चार चरण
लॉकडाउन | कब से कब तक | क्या फैसले थे |
1.0 | 25 मार्च से 14 अप्रैल | काफी ज्यादा सख्ती |
2.0 | 15 अप्रैल से 3 मई | जरूरी सामान बेचने की छूट मिली |
3.0 | 4 मई से 17 मई | प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन व बस चलीं |
4.0 | 18 मई से 31 मई | घरेलू विमान सेवाएं शुरू, कई बाजार खुले |
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 18 मई से 31 मई तक देश में लॉकडाउन चार लागू है।देशभर की जनता यह जानना चाह रही थी कि चौथे लॉकडाउन की अवधि समाप्त होगी या इसका पांचवा चरण लागू किया जाएगा।30 मई की शाम को अनलॉक एक की घोषणा हुई।इसे अनलॉक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं और सेवाओं को बहाल किया जाएगा। हालांकि यह पूरा काम तीन चरणों में होगा।पहला चरण 8 जून से लागू होगा और दूसरा चरण जुलाई से।
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन चार के बाद की स्थिति को अनलॉक का नाम दिया है।यानी आठ जून से रियायतें शुरू होंगी।लेकिन एक जून से राज्यों के बीच आवागमन के लिए अब तक आवश्यक रहे ई-पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकारें और जिला प्रशासन अपने विवेक से इसे लागू कर सकती हैं।वहीं चौथे लॉकडाउन तक लागू कर्फ्यू की समय अवधि को भी कम किया गया है। अभी यह सुबह सात से शाम सात बजे तक है। एक जून से यह अवधि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगी।
रात्रि कर्फ्यू में ढील
अनलॉक एक में कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है।अब यह रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन चार में यह रात 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक लागू था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस दौरान जरूरी गतिविधियों या सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी को भी घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी।
पहला चरण आठ जून से लागू होगा। इसमें धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, शॉपिंग मॉल को खोला जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए आवश्यक एसओपी भी जारी करेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोरोनावायरस के प्रसार को रोका जा सके!
दूसरा चरण जुलाई में लागू होगा और इसमें स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि खोले जाएंगे। इन्हें खोलने का निर्णय राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए अभिभावकों की राय जाएगी और फीडबैक के आधार पर ही संस्थान को खोलने का फैसला लिया जाएगा। इनके लिए भी एसओपी जारी की जाएगी।
तीसरे चरण को पहले और दूसरे चरण के बाद बनी स्थिति के आधार पर लागू किया जाएगा। संभव है कि तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा स्थल और इसी तरह के स्थान खोले जा सकते हैं।
कंटेनमेंट जोन में लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां
कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का पांचवां चरण लागू रहेगा। इन जोनों का निर्धारण जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर लेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल बेहद जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवा और आवश्यक आपूर्ति को छोड़कर इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यही नहीं कंटेनमेंट जोन में मरीजों की पहचान के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर निगरानी का काम करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे।
बच्चे-बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह
केंद्र सरकार के निर्देशों में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों से बाहर तब तक नहीं निकलें जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या अत्यंत जरूरी कार्य ना हो।
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