
राजनांदगांव MyNews36- छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के राजनांदगांव जिलाध्यक्ष शंकर साहू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27 मई 2020 के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। फेडरेशन द्वारा वित्त विभाग द्वारा जारी इस आदेश की कड़ी निंदा करता है। छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में 01 दिन की वेतन कटौती कराने के बाद भी वेतन वृद्धि रोकना अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों को दिए जाने वाला दंड है।छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत कोई कर्मचारी कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करता है, तब उसकी वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है। प्रदेश के सभी कर्मचारी कोविड-19 कोरोना वायरस की जंग में बॉर्डर चेक पोस्ट प्वाइंट, क्वॉरेंटाइन सेंटर, बैंक सहित अन्य जगहों पर अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना संघर्ष में सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपनी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे है, उन्हें उत्साहित, प्रोत्साहित करने के बदले दंडित किया जाना निंदनीय है।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के जिलाध्यक्ष शंकर साहू व जिला सचिव राम लाल साहू तथा जिला महामंत्री राजकुमार ठाकुर ने आगे बताया कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत मोहला ब्लॉक के अंतर्गत माध्यमिक शाला मिस्प्री में पदस्थ शिक्षक श्री दाऊ लाल कोल्हे जी व डोंगरगांव ब्लॉक में शासकीय हाईस्कूल जंतर में पदस्थ सहायक ग्रेड 02 श्री गेवल राम साहू जी की कोरोना ड्यूटी के दौरान आकस्मिक निधन हो गया। इन कोरोना योद्धा कर्मचारियों को तत्काल 50 लाख की बीमा कवर का लाभ दिया जाना चाहिए, ताकि उनके परिवार को जीवन यापन हेतु आर्थिक मदद का सहारा हो सके और ड्यूटीरत अन्य कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाया जा सके।
हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारियों के लिए 50 लाख की बीमा कवर का लाभ प्रदान करने हेतु तत्काल आदेश जारी किया जाए।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश जारी किया गया है, जो कि किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
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