अंतर्राज्यीय और अंतर जिला आवागमन के लिए ई-पास रहेगा जरूरी,कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की ही अनुमति

CG Lockdown : कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से खोलने के संबंध में तथा 30 जून तक संशोधित लॉकडाउन लागू करने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देशों के तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन (CG Lockdown) के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा। इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा। व्यक्तियों के अंतर जिला आवागमन के लिए भी नियमानुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। राज्य के सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स एवं स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे। राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में परिवहन विभाग और क्लब एवं बार के संचालन के बारे में पृथक से आदेश जारी किया जाएगा।
जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है, परन्तु किसी प्रकार की ढील दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी।
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घर की बाड़ियों में गांजे की खेती करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
महासमुंद- खल्लारी पुलिस ने ग्राम चरौदा के तीन ग्रामीणों के घर की बाड़ियों से गांजे के 49 पौधे बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।पुलिस के मुताबिक रविवार को मुखबिर से सूचना मिली की कुछ लोग बाड़ी में गांजे की खेती कर रहे हैं।सूचना पर पुलिस ने चरौदा निवासी सतवन बांधे (26) पुत्र रमेश बांधे के घर की बाड़ी से 22 नग गांजे का पौधा वजन 4.400 किलो कीमत 17600 रुपये, सीताराम केंवट (60) पुत्र बृजलाल केंवट के घर की बाड़ी से 14 नग गांजे का पौधा 1.990 किलो कीमत 7966 रुपये, रेखू साहू (35) पुत्र गुलाल साहू की बाड़ी से 13 नग गांजे का पौधा वजन 3.700 किलो कीमत 14800 रुपये जब्त कर धारा 20(क) एनडीपीएस एक्ट के तहत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा है।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी दीपा केंवट, प्रशिक्षु डीएसपी तिलेश्वर प्रसाद यादव, सहायक उप निरीक्षक चंपूराम साहू, सहायक उप निरीक्षक सुकलाल जगत, प्रधान आरक्षक चेतन सिन्हा, प्रधान आरक्षक राजेश सिन्हा, प्रधान आरक्षक अवध राम गोयल एवं आरक्षक रमाकांत साहू, आरक्षक दिलीप सेठ, आरक्षक लेखराम पटेल, आरक्षक दुर्गा प्रसाद मोहंती, आरक्षक मनोज चंद्राकर, आरक्षक पीडी भास्कर शामिल थे।
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